शिक्षा ऋण योजना के तहत 5 फीसद ब्याज दर पर मिलेगी सब्सिडी, ऐसे उठाए फायदा
महिलाएं एवं लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके
हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं तथा लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है, इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से “शिक्षा ऋण योजना” लागू की हुई है ताकि महिलाएं एवं लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि आमतौर पर सीमित साधनों, अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण वह उच्च शिक्षा (जैसे व्यावसायिक / तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी इत्यादि) प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा लोन के भार को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर 5 फीसद ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर बैंक 9.50 फीसद ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है तो निगम द्वारा 5 फीसद ब्याज दर के रूप में सब्सिडी दी जाएगी तथा लाभार्थी को केवल 4.50त्न ब्याज के रूप में वहन करना पड़ेगा।
इस योजना के लिए हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी लडक़ी /महिला एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की लड़कियां / महिलाएं जो देश और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण बैंक द्वारा बैंक की शिक्षा ऋण स्कीम के अनुसार ही प्रदान किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र के साथ, बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है।
हरियाणा के बाहर अस्थाई रूप से रहने वाले हरियाणा के कर्मचारियों की महिलाएं या लड़कियां यदि लोन लेने की इच्छुक हैं तो वह बैंक से ऋण लेकर नजदीकी जिला प्रबंधक कार्यालय में अपना केस भेज सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 10615 महिलाओं/लड़कियों को 2409.39 लाख रूपये की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है।
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