मिथिलेश भाटी को सचिन को लप्पू-झींगुर कहना पहुंचा सकता जेल
मिथिलेश का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जानें बॉडी शेमिंग को लेकर क्या है कानून
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर व भारत के सचिन को लेकर काफी चर्चा है। पिछले दिनों से इंटरनेट मीडिया पर छाये हुए हैं। चारों ओर से दोनों की ही चर्चा है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा कैसे पबजी गेम के माध्यम से एक-दूसरे से मिले। बता दें कि प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ पाक से इंडिया आ गईं और उत्तर प्रदेश के नोएडा में सचिन के साथ शादी के बाद रहने लगी।
इसी बीच सचिन मीणा की पड़ोसी मिथिलेश भाटी भी खूब चर्चा हो रही हैं। मिथिलेश भाटी ने सचिन-सीमा के प्यार को ढोंग बताते हुए सचिन को लप्पू-झींगुर कहा था, इसके बाद उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इसके बाद बहुत सारे मीम भी इस पर बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन को लप्पू और झींगुर कहना मिथिलेश भाटी पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में मिथिलेश को जेल तक पहुंचा सकता है। मिथिलेश भाटी ने जो कहा वो बॉडी शेमिंग कहलाता है, जानिए इंडिया मेंं इसको लेकर क्या कानून है।
आपको बता दें कि अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं कर सकते गलत इस्तेमात। इंडिया में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आजादी के नाम पर भद्दी, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते है। यह ठीक वैसा ही जैसे कोई किसी की बॉडी शेमिंग करता है, जैसे किसी का वजन अगर ज्यादा है तो आप उसे मोटा या किसी का वजन कम है तो आप उसे पतला आदि कहकर नहीं चिढ़ा सकते हैं। अगर किसी शख्स के सिर पर बाल नहीं हैं या कम हैं तो आप उसे इसको लेकर गंजा या बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना कानूनन अपराध है, यह करने वालों को जेल की सजा भी हो सकती है। किसी की बॉडी शेमिंग करने की छूट नहीं
हो सकती है सजा
आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का केस भी कर सकते हैं, जिसमें सजा का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है, इसी के साथ ही जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। इसके अलावा कोई किसी को अगर जानबूझकर बेइज्जत करता है जो कि शांति भंग में कन्वर्ट हो सकता है। वो धारा 504 में आता है और उसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।
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