दिल्ली के बाद हरियाणा के इस जिले में लगी पटाखे फोडऩे व बेचने पर प्रतिबंध, जानिए कब तक लगाया गया है प्रतिबंध
दिल्ली में पटाखे फोडऩे और बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी बीच हरियाणा के भी एक जिले में पटाखे बजाने व बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हां हरियाणा में दिल्ली से सटे गुरुग्राम में त्योहार के सीजन से पहले होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
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असके तहत जिला मजिस्ट्रेट ने ग्रीन पटाखों को छोडक़र पटाखों की बिक्री और बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक त्योहारी सीजन से पहले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राीन पटाखों को छोडक़र पटाखों की बिक्री और बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
त्योहारी सीजन को लेकर लिया गया यह भी बड़ा फैसला
आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में भी पटाखा बैन किया जा चुका है, ये भी है कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों को भी मंजूरी नहीं दी गई है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इसको देखते हुए यह बड़ा फैसला डीएम ने पटाखों पर बैन लगा दिया है।
डीएम निशांत कुमार यादव की ओर से जारी निर्देश में प्रदूषण और लोगों के हित का हवाला देते हुए ग्रीन पटाखों को छोडक़र अन्य के उत्पादन, बिक्री और पाबंदी रहेगी। निर्देश के अनुसार ग्रीन पटाखों के बजाने की छूट सिर्फ दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नये वर्ष 2024 पर होगी। दिवाली और अन्य पर्व पर ग्रीन पटाखे रात्रि 8 से 10 के बीच लोग बजा सकेंगे।
इसी के साथ साथ क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की छूट होगी । दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी पटाखा बैन कर दिया गया है। जिला गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने बिक्री और बजाने के साथ साथ उत्पादन और भंडारण पर भी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा।
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