सिरसा में 500-500 रुपये में लॉटरी कूपन बेचने पर मामला दर्ज, चौपटा पुलिस ने शुरू की जांच
बरासरी गांव के युवक पर केस दर्ज कर जांच शुरू
हरियाणा के सिरसा जिले में पडऩे वाले नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस ने गांव बरासरी निवासी जय सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 294ए व लॉटरी रेगूलेशन एक्ट 1998 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
चौपटा थाना में दर्ज एफआईआर में इएसआई राजकुमार की ओर बताया गया कि गांव बरासरी व आसपास के गांवोंं में जय सिंह द्वारा लॉटरी के कूपन बेचे जा रहे हंै। इन लॉटरी कूपन के रेट 500 रुपये तय किया गया है.
इसका जो मुख्य ड्रा 14 जनवरी 2024 को निकालना तय किया गया। इसी क ेसाथ साथ प्रति सप्ताह ड्रा निकाले जा रहे है। अनेक व्यक्तियों को लॉटरी कूपन बेचे गये हैं।
लॉटरी कूपन बेचने की एवज मेंं न तो किसी प्रकार का लाइसेंंस हासिल किया गया है और न ही इसके लिए कोई अनुमति ली गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जय सिंह बैनीवाल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से लॉटरी पर कई साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी भी अन्य प्रदेश की लॉटरी की टिकट बेचना भी प्रतिबंधित है।
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इसके बाद भी लॉटरी कूपन के नाम पर कभी ट्रैक्टरक्टर, कभी बुलेट, बाइक या कभी थार जीप ईनाम मेंं देने का वादा किया जाता है। नियमोंं को ताक पर धरकर लॉटरी से राशि जुटाई जाती है।
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