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HARYANA : हरियाणा में अब 60 वर्ष की होते ही विधवा पेंशन बंद

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हरियाणा: हरियाणा में अब 60 वर्ष की होते ही विधवा पेंशन बंद, मिलेगा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता,  विधवा पेंशन व वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत मिलने वाली राशि समान है

हरियाणा में पति की किसी कारण वंश मौत होने पर महिला को सरकार द्वारा विधवा पेंशन दी जाती है। अब इसमें बदलाव सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिसके तहत अब विधवा और निराश्रित महिलाओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही विधवा पेंशन बंद कर दी जाएगी।

हालांकि अब इसके बदले में उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाएगा। यह फैसला हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।

दोनों की राशि सम्मान

बता दें कि विधवा पेंशन व वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत मिलने वाली राशि समान है। जिससे उन्हें मिलने वाली राशि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वर्तमान में हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिला को उसकी मृत्यु की तिथि तक लाभ दिया जाता था।

यह भी बता दें कि पेंशन के लिए विधवा और निराश्रित महिला का 18 साल की आयु से अधिक होना, हरियाणा का आवासीय प्रमाण पत्र, 15 वर्षों से हरियाणा में रिहाइश और सभी स्रोतों से आय 3  लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए।

इसमें यह भी किया गया है कि अगर पेंशन गलत आधार पर ली गई होगी तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन का भुगतान रोकने का अधिकार होगा।

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