कावंड मेला: कांवड़ मेले के दौरान डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू, वाहनों पर डीजे बजाने, हॉकी, बैट व अन्य किसी प्रकार का असला के प्रयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई
हरियाणा में हरिद्वार व नीलकंठ से पैदल तथा वाहनों पर कांवड़ लाने के दौरान गुजरने वाले वाहनों पर डीजे बजाने, हॉकी, बैट व अन्य किसी प्रकार का असला के प्रयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा सावन माह मेें कांवड़ मेले के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के मद्देनजर के उद्देश्य से किया।
16 July तक चलने वाले कांवड़ मेले को लेकर फैसला
सावन माह में कावड़ हरिद्वार व नीलकंठ से भोले के भक्त लेकर आते हैं। इसके लिए जिलाधीश ने 16 जुलाई तक चलने वाले कांवड़ मेले के दौरान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता नियमावली 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हरियाणा में सिरसा जिला के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने इसके लिए जारी किए गए आदेशानुसार जिला में कांवड़ मेले के दौरान वाहनों पर डीजे बजाने व अपने साथ हॉकी, बैट व असला आदि रखने पर धारा 144 के तहत पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यदि कोई व्यक्तिकांवड़ लाने के दौरान किसी भी प्रकार का हथियार व वाहनों पर डीजे का प्रयोग करता पाया गया तो उसे धारा की अवहेलना माना जाएगा और दोषी के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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