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पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिली राहत

LALU PARSAD YADAV
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पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिली राहत, 50 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत
लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी के अलावा अन्य 6 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थीलैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव के स्वजनों को राउज एवेन्यू कोर्ट से मोटी राहत मिली है और कोर्ट ने लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव जमानत दे दी है।

अदालत ने सभी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी के अलावा अन्य 6 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है और सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है।

आपको बता देें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था।

क्या है आरोप

आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को उनके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में कोर्ट में पेश होने के बाद यह राहत दी।
कोर्ट ने 22 सितंबर को पूर्व सीएम लालू यादव, पूर्व उपसीएम राबड़ी देवी, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था और कहा था.

कि साक्ष्य प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम दिए जाने की तरफ इशारा करते हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित घोटाले के संबंध में 3 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था, यह जांच एजेंसी द्वारा मामले में दायर किया गया दूसरा आरोप पत्र था। हालांकि, यह प्रथम आरोप पत्र था.

इसमें उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। पूर्व सीएम लालू नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले के साथ-साथ चारा घोटाला से जुड़े मामलों में भी जमानत पर बाहर हैं।

अधिकारियों के अनुसार यह मामला वर्ष 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में पूर्व सीएम लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है। इसके बदले में आवेदकों ने राजद सुप्रीमो के परिजनों या सहयोगियों के नाम पर भूमि उपहार में दी थी या हस्तांतरित की थी।

जांच एजेंसी ने 18 मई 2022 को पूर्व सीएम लालू, उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में लालू, राबड़ी और अन्य के खिलाफ मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया था. यह रेलवे के मुंबई मुख्यालय वाले सेंट्रल जोन में की गई नियुक्तियों से संबंधित था।
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी भाषा)

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