अदालत ने सभी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी के अलावा अन्य 6 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है और सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है।
आपको बता देें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था।
क्या है आरोप
कि साक्ष्य प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम दिए जाने की तरफ इशारा करते हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित घोटाले के संबंध में 3 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था, यह जांच एजेंसी द्वारा मामले में दायर किया गया दूसरा आरोप पत्र था। हालांकि, यह प्रथम आरोप पत्र था.
अधिकारियों के अनुसार यह मामला वर्ष 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में पूर्व सीएम लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है। इसके बदले में आवेदकों ने राजद सुप्रीमो के परिजनों या सहयोगियों के नाम पर भूमि उपहार में दी थी या हस्तांतरित की थी।
जांच एजेंसी ने 18 मई 2022 को पूर्व सीएम लालू, उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी भाषा)